अवेध हथियार रखने पर दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त यामीन द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 534/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी यामीन पुत्र महरूद्दीन निवासी ग्राम असौड़ा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
सभी प्रकार के बीमों के लिये संपर्क करें : 9756129288
अपने पैट्स व पशुओं का कराएं डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ब्लड जांच: 8865800700


























