हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सड़क दुर्घटना के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा एक वर्ष का कारावास व 2,000/-रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त अमीचन्द पुत्र इतवारी द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 396/2012 धारा 279,337,304ए,427 भादवि थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को एक वर्ष का कारावास व 2,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-
अमीचन्द पुत्र इतवारी निवासी ग्राम भड़नाका थाना हथीन जनपद मेवात हरियाणा।