
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की जिलाधिकारी कविता मीना ने धौलाना क्षेत्र के गांव खेड़ा की कृषि भूमि के बैनामे में स्टाम्प शुल्क की कमी पाई है। इसके बाद उन्होंने वसूली के आदेश दिए हैं। साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। बेनामे की तारीख से वसूली तक 1.5 फ़ीसदी प्रतिमाह ब्याज भी वसूला जाएगा।
6 फरवरी 2020 को यशपाल, सत्येंद्र कुमार, रविंद्र, चंद्रपाल सिंह और दीपिका ने यह भूमि खरीदी थी। उन्होंने रिछपाल शर्मा से गांव खेड़ा स्थित 0.2090 हेक्टर कृषि भूमि का बैनामा कराया था। बैनामें के समय 2.63 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क और ₹20000 निलंबन शुल्क के लिए जमा किया गया था।
सहायक महान निरीक्षक निबंध हापुड़ की जांच में स्टांप शुल्क में कमी सामने आई। जांच में पाया की भूमि के 200 मीटर के दायरे में भूखंड विकास और आबादी संबंधी गतिविधियां थी। सर्किल रेट के अनुसार ऐसी भूमि का मूल्यांकन आबादी से सटी कृषि भूमि की दर पर होना चाहिए था। इस आधार पर कुल 1.90 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क की कमी पाई गई जिसके बाद मामले में वाद दर्ज किया गया। खरीदारों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए भूमि को पूरी तरह कृषि भूमि बताया था। उनका दावा था कि भूमि पर खेती हो रही है और पहला निरीक्षण उनकी अनुपस्थिति में हुआ था। न्यायालय के निर्देश पर एसडीएम ने दोबारा स्थल निरीक्षण कराया। इस जांच में भूमि पर ज्वार, ईंख की खेती मिली। हालांकि 200 मीटर की परिधि में भूखंड विकास और आबादी की गतिविधियां भी पाई गई। दोनों पक्षों की दलीले और साक्षय को देखने व सुनने के पश्चात जिलाधिकारी ने सहायक महा निरीक्षक निबंध की रिपोर्ट को सही माना। उन्होंने स्टाम्प शुल्क की कमी की पुष्टि की और खरीदारों से 1,90,030 रुपए स्टाम्प कमी वसूलने के निर्देश दिए। साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड लगाया।




















