
लापरवाही: ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया छोड़ने पर अस्पतालव दो चिकित्सकों पर 10.75 लाख का जुर्माना
हापुड़, सीमन/ संजय कश्यप (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के पिलखुवा में स्थित निजी अस्पताल पर ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया छोड़ने के मामले में अस्पताल और दो चिकित्सकों पर 10.75 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यह जुर्माना लगाया है। अध्यक्ष भोपाल सिंह ने 45 वर्षीय मीना पत्नी नयाज अहमद निवासी मोहल्ला पुरा पिलखुवा देहात द्वारा दाखिल परिवाद के बाद यह फैसला सुनाया है।
पीड़िता ने बताया कि 26 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर स्थित एक निजी अस्पताल में उनका ऑपरेशन से प्रसव हुआ था। ऑपरेशन के बाद से लगातार पेट में दर्द हो रहा था। 2018 में दोबारा ऑपरेशन किया गया तो पता चला कि पेट में तौलिया था। तौलिया को निकाला गया। इसके बाद पीड़िता ने आयोग में वाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद अध्यक्ष भोपाल सिंह और सदस्यों ने निजी अस्पताल, डॉक्टर मोनिका व डॉक्टर रेणुका को सुनवाई के बाद दोषी माना और पीड़िता को इलाज पर हुए खर्च के लिए 1.70 लाख, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्षति के लिए 9 लाख और वाद व्यय के ₹5000 दिए जाने के आदेश दिए। कुल 10.75 लाख का भुगतान 7% वार्षिक ब्याज के साथ 45 दिन में किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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