
बादाम, दूध, घी समेत कई नमूने जांच में फेल
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दूध, घी, बेसन समेत 10 नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक पाई गई है। एडीएम कोर्ट न्यायालय ने इन पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। सहायक आयुक्त द्वितीय सुनील सिंह के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने पिछले महीने विभिन्न स्थानों से करीब 60 नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे थे। इसमें दूध, घी, बेसन, मिश्रित दूध, कूटू के आटा, मिठाई, मावा, पनीर, सफेद रसगुल्ला, बादाम आदि के नमूने लिए गए थे। एडीएम न्यायालय ने नमूने फेल होने पर ढाई लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
स्वर्ग आश्रम रोड पर आकाश कुमार गोयल के यहां से बादाम का नमूना फेल होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कपूर के गांव सपनापत निवासी रवि के यहां से मिश्रित दूध का नमूना फेल होने पर 20 हजार, धौलाना के बड़ा बाजार में हितेश कुमार के यहां से बेसन का नमूना फेल होने पर दस हजार, धौलाना के लालपुर में राशि के यहां से मावे व घी का नमूना फेल होने पर 20 हजार का जुर्माना लगा है। यहीं से ही जाहिद के यहां से गुलाब जामुन का नमूना मिथ्याछाप पाया गया। इस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। कपूरपुर जितेंद्र के यहां से मिश्रित दूध का नमूना लिया गया। इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। इस पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ पिलखुवा के आर्यनगर में मनीष अग्रवाल के अग्रवाल स्टोर से कुट्टू के आटे का नमूना फेल होने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। उलधन निवासी यूनुस और पांची निवासी गफ्फार की गाड़ी से पनीर का नमूना लिया गया। लाइसेंस भी न होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया। पिलखुवा के मोहल्ला मालियान में देवेंद्र के हर्ष डिपार्टमेंटल स्टोर से लिया नमकीन का नमूना फेल हुआ, इस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया। रसूलपुर निवासी सुएब के यहां से घी का नमूना लिया गया। इस पर भी फेल होने पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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