हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े माफिया और अपराधी शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकेंगे। साथ ही प्रबंध समिति से भी उन्हें बाहर किया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार नई व्यवस्था लागू करने जा रही है।
आपको बता दें कि 27 अप्रैल को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी हुई समितियों में अच्छी छवि के लोग ही रहे। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। रजिस्टर, फर्म सोसायटी एंड चिट्स की ओर से इस आशय का आदेश प्रदेश के सभी उपनिबंधकों और सहायक निबंधकों को दिया गया है। प्रबंध समिति के अधिकारियों से शपथ पत्र भी लिया जाएगा।
प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समिति के पदाधिकारी और सदस्यों को अब शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें अदालत से किसी मामले में कोई सजा नहीं सुनाई गई है। यदि कोई माफिया या अपराधी शैक्षणिक संस्थान से जुड़ा है तो उसे बाहर किया जाएगा।
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