दहेज लालची हत्यारोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड

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दहेज लालची हत्यारोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्यारोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज 22.04.2025 को न्यायालय द्वारा हत्यारोपी पति को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 30-04-2022 को अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम गन्दू नंगला थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ व हाल पता- ग्राम हसनपुर कदीम थाना भावनपुर जनपद मेरठ द्वारा अपने प्रेम प्रसंग के चलते अथवा अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दी गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 113/2022 धारा 498ए, 302, 120बी भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 12.07.2022 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज 22.04.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से गौरव नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री आशीष कुमार एवं पैरोकार का0 993 राकेश कुमार व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 301 विपिन कुमार का विशेष योगदान रहा।

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