हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में मानकों को पूरा किए बगैर संचालित अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी की जा रही है। 30 अप्रैल तक पुराने पंजीकरण मान्य होंगे। 1 मई से अभियान चलाकर विभाग भी कार्रवाई करेगा। 30 अप्रैल तक नियमों का पालन कर पंजीकरण करना होगा। यदि अस्पताल और क्लीनिक पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराते तो सीलिंग की कार्रवाई होगी।

ये मानक करने होंगे पूरे
अग्निशमन विभाग, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी।
■ एचपीडीए से मान्य नक्शा, नगर पालिका की एनओसी।
■ चिकित्सक का नाम, डिग्री, विशेषज्ञता, पंजीकरण संख्या।
• चिकित्सकीय सेवा, शुल्क और चिकित्सकों के नाम का बोर्ड व फोटो।
■ एंबुलेंस सेवा है तो उसका पंजीकरण और चिकित्सकीय स्टाफ का विवरण।
■ आईसीयू है तो उसमें बेड, विशेषज्ञ चिकित्सक का नाम, उनकी डिग्री।
• रेडियो डायग्नोस्टिक सेंटर में मशीनों की पंजीकरण संख्या।
बायोमेडिकल निस्तारण के लिए संस्था में पंजीकरण रसीद।
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