Tuesday, February 11, 2025
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वैध व अवैध शस्त्र धारकों को अब गुजरना होगा पुलिस के कड़े सवालों से









वैध व अवैध शस्त्र धारकों को अब गुजरना होगा पुलिस के कड़े सवालों से
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): मेरठ परिक्षेत्र में अब ऑपरेशन शस्त्र अभियान के तहत शस्त्र धारक को पुलिस के कड़े प्रश्नो का उत्तर देना होगा।यह अभियान मेरठ परिक्षेत्र में शुरु हो गया है।
शासनादेश के अनुपालन में पूछताछ के मुख्य बिन्दु हैं।
A- लाइसेंस के सापेक्ष नये कारतूस देने के पूर्व उनको अब तक प्राप्त कारतूसो की खपत के बारे में SDM/ CO द्वारा प्रारम्भिक जांचोपरान्त ही नए कारतूस निर्गत किये जाए । इस प्रकार कारतूसों की बिक्री पर सशर्त प्रतिबंध लगाया जाए जिसके अन्तर्गत नये स्वीकृत लाईसेंसो पर भी सीमित संख्या में कारतूस दिये जाए ।
B-विगत वर्षो में शस्त्र लाईसेंस के सापेक्ष कितने कारतूस विक्रय किये गये एवं उनका क्या उपयोग हुआ इस संबंध में जांच करा ली जाए ।
C-खिलाडियों को अधिक संख्या में कारतूस निर्गत होते है अत: उनके खोखे जमा करने के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की शर्त रखी जाए।
प्रत्येक गोलीकांड में 05 लोगो का मांगा जाएगा हिसाब’1. गोली किसने चलाई ?

  1. असलाह किसने दिया व किसके नाम है ?
  2. असलाह अवैध है तो किससे खरीदा और कहा बना ?
  3. असलाह सामान्यत: किसके घर पर या किस स्थान पर रखा जाता था ?
  4. गोलीकांड में घटनास्थल तक पहुँचने में किस वाहन का प्रयोग हुआ तथा उस वाहन का स्वामी कौन था और उस वाहन में मुख्य अभियुक्त के साथ कौन- कौन था ?
    इन पांचो को साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार विवेचना के घेरे में शामिल करे-
    • अपना लाईसेंस असलाह दूसरे को शोबाजी/प्रयोग के लिए देने पर लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन की धारा 30 आयुध अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करें ।
    • अगर असलाह लाइसेंसी हो तो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाए एवं शस्त्र स्वामी के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही की जाए ।
    • गोलीकांड जैसे अपराधिक षडयंत्र में शामिल पारिवारिक सदस्यों व मित्रों पर भी कार्यवाही की जाएगी ।
    रिश्तेदारों व मित्रो के लिए निर्देश
  5. सोशल मीडिया पर अस्त्र/शस्त्र का प्रर्दशन न करे ।
  6. अवैध असलाह वालो से दूरी बनाए रखे ।
  7. ऐसे व्यक्तियो को अपना मकान व अपना वाहन प्रयोग न करने दे ।
  8. गोलीकांड़ में संलिप्त अपराधियों को शरण देने वाले, अपने घर पर असलाह छुपाने वाले, लाईसेंसी असलाह दूसरे के हाथ में देने वालों व उनकी मदद करने पर बीएनएस की धारा 249, 3(5), 61(2) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

मैक्स हॉस्पिटल के पूर्व चिकित्सक डॉ. अभिषेक शर्मा (E.N.T.) अब हापुड़ में: 9927827214



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