अमानत में खयानत मुकद्दमे के निपटान में लगे 30 साल
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड पुलिस द्वारा अमानत पर खयानत करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अभियुक्त राजवीर द्वारा अमानत पर खयानत करने के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 314/1994 धारा 406, 411 भादवि थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (25 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी राजवीर पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम बरवाला थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर है।
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