अपराध करोगे,दंड तो मिलेगा ही
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया।
वर्ष 2019 में अभियुक्त जाकिर द्वारा अवैध असलहा रखना करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 104/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी जाकिर पुत्र एजाज निवासी मौहल्ला भवन माता वाली पुलिया गली न0-1 थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर है।
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