हापुड न्यायालय ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड की दी सजा

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हापुड न्यायालय ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड की दी सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):थाना सिम्भावली के गांव कुराना में 30 अगस्त-2014 को गजपाल सिंह की हुई हत्या के आरोपी को विक्रांत को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए हत्या के अभियोग में एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।बता दें कि गांव कुराना मे 30अगस्त-2014 गजपाल सिंह की अभियुक्त ने मारपीट कर हत्या कर दी थी।

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