पढ़िए लॉकडाउन 5.0 में हापुड़ जनपद में क्या-क्या खुलेगा?

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लॉकडाउन 5.0 (Lockdown 5.0) एक जून 2020 से 30 जून 2020 तक प्रभावी रहने हेतु जनपद हापुड़ (Hapur) में जिला प्रशासन ने निम्न प्रकार व्यवस्थाएं की हैं। लॉकडाउन नियमों के तहत सभी को सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing), मास्क (Mask) लगाना, गलव्स पहनना, शू कवर करना, सैनिटाइजेशन, सफाई आदि का पालन करना होगा।

  • जनपद हापुड़ के समस्त बाज़ार 25 मई को जारी निर्धारित रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जा सकेंगे। जबकि पहले यह समय सुबह सात बजे से दोपहर 2 बजे तक था।

पढ़िए क्या था 25 मई को जारी हुआ रोस्टर: https://jaiyatra.page/article/-hapur-subah-saat-baje-se-dopahar-2-baje-tak-baazaar-ko-sashart-kholane-kee-anumati/FnO0y_.html

  • मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बेकरी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक खुलेंगी। होम डिलिवरी (Home Delievery) सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक रहेगी। इन प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, गलव्स, शू कवर, सैनिटाइज़र आदि की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दुकानों के बाहर नहीं किया जाएगा। ग्राहकों का बैठना निषेध होगा। सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होगा।
  • जनपद हापुड़ के शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक बाज़ार नहीं लगेंगे।
  • रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक व्यक्ति व वाहनों का आवागमन ज़रुरी सेवाओं को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा।
  • लॉकडाउन नियमों के तहत कंटेनमेंट ज़ोन से बाहर सभी औद्योगिक इकाईयां संचालित की जाएंगी।
  • बारात घर में 30 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शस्त्र पर प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए पहले अनुमति लेनी होगी।
  • सैलून व ब्यूटी पार्लर को कुछ जरुरी शर्तों के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
  • कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर जनपद की सीमा के अन्तर्गत टैक्सी अथवा कार में निर्धारित सीट सीमा के अनुसार यात्री बैठाए जाएंगे। दो पहिया वाहनों को भी निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। यातायात नियमों सहित सभी का पालन करना होगा। दोषी वाहन चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वाहन यात्रियों को आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप्प डाउनलोड कर प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाएगा।
  • नर्सिंग होम व प्राइवेट अस्पतालों को आपातकाल एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग से अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी।
  • जनपद हापुड़ के सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी कार्यालय शत प्रतिशत अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। वह लॉकडाउन नियमों का पालन किया जाएगा तथा कर्मचारियों के तीन पालियों में बुलाना होगा।
  • इस अवधि में सभी नागरिक आपातकालीन स्थित को छोड़कर अपने-अपने घरों में रहेंगे।
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिण प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • बैंक, इंश्योरेंस, ऑफिस, एटीएम, प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, समस्त दूर संचार सेवाएं, आवश्यक वस्तुएं, दवाएं, ईकॉमर्स आदि को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य है।
  • आठ जून से धार्मिक गतिविधियों की अनुमति होगी। जहां पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होगा।
  • राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
  • सार्वजनिक स्थल पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठे होने पर मनाही है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा।
  • 65 की उम्र से अधिक के व्यक्ति तथा रोगी व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, दस वर्ष से कम आयु के बच्चे घरों में ही रहेंगे। आवश्यकता पर ही बाहर निकलने की अनुमति होगी।
  • हॉटस्पाट एवं कंटेनमेंट ज़ोन में सभी प्रतिबंध पहले की तरह लागू होंगे।
  • राज्य के अंदर व राज्य से बाहर चिकित्सक, नर्स एवं पैरामैडिकल स्टॉफ, सफाईकर्मी, एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति होगी।
  • सभी माल से लोडिड वाहनों व खाली वाहनों के अंतरराज्जीय परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।

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