
वैध प्रदुषण प्रमाण पत्र के बिना ईधन नहीं मिलेगा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com)::राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार जनपद हापुड़ में ‘No Valid PUCC’ No Fuel’ (वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं, तो ईंधन नहीं) नीति को दिनांक 01.10.2026 से लागू किया जाना है।
शासन के आदेश संख्या 862/29-7-2026 दिनांक 27.08.2026 तथा अपर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 3974 दिनांक 14 सितंबर 2026 के अनुपालन में आगामी 01 अक्टूबर 2026 से जनपद के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध PUCC के वाहनों को पेट्रोल/डीजल नहीं दिया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए जनपद के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों एवं प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि पेट्रोल पंपों पर आने वाले प्रत्येक वाहन के प्रदूषण प्रमाण-पत्र की वैधता की जांच वाहनों एवं PUCC के एकीकृत ऐप के माध्यम से की जाएगी। सत्यापन के उपरांत केवल वैध PUCC धारक वाहनों को ही ईंधन दिया जाएगा।
समस्त वाहन स्वामियों से अपील की जाती है कि वे 01 अक्टूबर 2026 से पूर्व अपने वाहनों का प्रदूषण जांच करवाकर समय रहते वैध PUCC बनवा लें या नवीनीकृत (Renew) करा लें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पडे।
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