नशे के सौदागर को चार साल की कैद व दस हजार रूपए अर्थदंड

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नशे के सौदागर को चार साल की कैद व दस हजार रूपए अर्थदंड
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com):पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए नशे के एक सौदागर को चार वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।पिलखुआ पुलिस ने करीब दस साल पहले नशे के सौदागर गांव सिखैडा के इकबाल को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा था जिसकी सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और इकबाल को दोषी पाया।न्यायालय ने इकबाल को चार साल की सश्रम जेल व दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा दी है।

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