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गैर इरादतन हत्या पर चार साल की सजा व 35 हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के मामले में एक अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।अभियुक्त गांव खेड़ा का देवदत्त शर्मा है।
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