मीट का अवैध धंधा करने पर चार अभियुक्तो को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से पशु कटान करने के मामले में 04 अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्तगण सालिम, बाबू, साबिर व शाहिद द्वारा पशु क्रूरता एवं गोकशी के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 268/2001 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जेल में बिताई गयी अवधि (12 दिवस) व 1,050-1,050/- रुपये (कुल 4,200/- रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधियों. सालिम पुत्र साबिर निवासी सागरपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर,बाबू पुत्र बब्बन निवासी सागरपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर,साबिर पुत्र नन्हे निवासी सागरपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर,शाहिद पुत्र रहीश निवासी सादिक सराय थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल है।
सर्दी से बचने के लिए मात्र 599/- में जैकेट: 8191820867
