धोखाधड़ी के पांच अभियुक्तो को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड

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धोखाधड़ी के पांच अभियुक्तो को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20-20 हजार रुपये का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा थाना पिलखुवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 381/2022 धारा 420, 406, 419, 467, 468, 471, 411, 120बी भादवि व 66 डी आईटी एक्ट मामले में न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा 05 आरोपियों को 05 वर्ष का साधारण कारावास एवं 20-20 हजार रुपये (कुल एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पता1.आलोक कुमार पुत्र निलाम्बर झा निवासी रनहोला थाना विकास नगर नई दिल्ली।2. धर्मेन्द्र उर्फ धर्मी पुत्र विमल प्रसाद निवासी संगम विहार खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।3. अरशद उर्फ आशु पुत्र अनीस निवासी महाऋषि गार्डन खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।4. राहुल सिंह पुत्र पप्पू निवासी कमल विहार करावल नगर नोर्थ ईस्ट दिल्ली हाल पता गली नं0 03रामपाल वाटिका राहुल विहार थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।5. ऋषभ पुत्र नरेन्द्र निवासी गली नं0 03 प्रताप विहार पार्ट- 02 करारी थाना अमर विहार नई दिल्ली है।

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