
गैंग रेप के 5 अभियुक्तो को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 10.07.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 05 आरोपियों को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-
दिनांक 23.02.2024 को अभियुक्तगण 1. सहाजेव उर्फ सावेज उर्फ डोडा पुत्र लियाकत, 2. दानिश उर्फ बावला पुत्र आस मौहम्मद, 3. मौहम्मद फतेह पुत्र मौहम्मद उमर निवासीगण मौ० कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़, 4. सलमान पुत्र असलम व 5. नदीम पुत्र फराहीम निवासीगण मोती कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर 500/- रुपये व एक मोबाइल का लालच देकर सामूहिक दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 122/2024 धारा 363, 376डी, 506 भादवि, 5जी /6 पॉक्सो एक्ट व 3 (2)5 एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 20.04.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 10.07.2026 को अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये (कुल एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री वरुण मिश्र, पैरोकार म० है०का० मधु व कोर्ट मोहर्रिर है0का0 प्रशान्त पाण्डेय का विशेष योगदान रहा ।
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