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पहले चोरी की ,अब भुगतनी होगी सजा
हापुड सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त हितेश उर्फ नितेश द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 109/2022 धारा 380, 411 भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी
हितेश उर्फ नितेश पुत्र लक्ष्मण उर्फ पप्पू निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़ है।
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