
हापुड़, सूवि (ehapurnews.com): आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 4352 / आ०पू०रा०- निःशुल्क वितरण/2024, दिनांक 06.10.2026 में निर्देश दिये गये है “कि केन्द्र सरकार द्वारा, योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को, दिनांक 01 जनवरी 2024 से, 05 वर्ष हेतु, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के कम में माह अक्टूबर 2026 में आंवटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाना है।” जिसके क्रम में आवंटन व वितरण माह अक्टूबर 2026 में दिनांक 10.10.2026 से 25.10.2026 तक अन्त्योदय कार्डधारकों को 21 किग्रा0 गेहूँ तथा 14 किग्रा0 चावल (कुल 35 किग्रा०) प्रति कार्ड निःशुल्क रूप से वितरित किया जायेंगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को मक्का का वितरण जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेश के कम में 16 उचित दर विक्रेता (02 ब्लॉक गढ़ में 1- मै० इरफान अली, अनुपुर डिबाई, 2-. मै० राधा कृष्ण स्वयं सहायता समूह, सिकरपुर व 06 ब्लॉक धौलाना में 1 मै० हंसराज ग्राम कृपानगर उर्फ बीधेपुर 2- मोनिका बसंल ग्राम दहीरपुर रज्जाकपुर 3- जितेन्द्र ग्राम नगला उदयरामपुर 4- मंजूदेवी, ग्राम नगला काशी, 5-नेमपाल ग्राम नन्दपुर 6- कल्पना देवी ग्राम सपनावत व 02 ब्लॉक सिम्भाव सिम्भावली 1- विनोद त्यागी ग्राम भोवापुर मस्ताननगर, 2- ईशा स्वयं सहायता समूह ग्राम सैना व 02 ब्लॉक हापुड़ में 1- बिजेन्द्र सिंह ग्राम नुरपुर 2- कोहिनूर स्वयं सहायता समूह ग्राम सलाई व 01- नगर गढ़मुक्तेश्वर में 1- नवीन कुमार आर्य व 01 नगर पिलखवा में 01- मै० सी०सी०एस० चतुर्थ व 01 नगर बाबूगढ में 01- प्रियंका तथा 01 नगर हापुड़ में 1 यादवेन्द्र शर्मा) के द्वारा 32.861 मी0टन मक्का का वितरण किया जायेंगा, जिनको प्रथम आओ प्रथम पाओं के आधार पर 02 कि०ग्रा० गेहूँ, 02 कि०ग्रा० चावल तथा 01 कि०ग्रा० मक्का (कुल 05 कि०ग्रा०) का वितरण निःशुल्क किया जायेंगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शेष 377 उचित दर विक्रेताओं की उचित दर की दुकान से सम्बद्ध पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को समस्त यूनिटों पर 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल (कुल 05 कि०ग्रा०) प्रति युनिट निःशुल्क रूप से ई-वेइग लिंक्ड ई-पॉस मशीन से नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण कराया जायेंगा।
उपरोक्त के कम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत वितरण दिनांक 10.10. 2026 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25.10.2026 तक सम्पन्न होगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वस्तुओं के वितरण की प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य रहेगी उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि दिनांक 25.10.2026 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।




















