
दहेज हत्या के अभियुक्त ससुर को 8 वर्ष का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन ( ):पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए दहेज हत्या के मामले में हत्यारोपी ससुर को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- के अर्थदण्ड से दंडित कराया है।
थाना हापुड़ नगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त नन्द किशोर पुत्र केहर भारती निवासी रेलवे कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा दहेज हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 756/2014 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.05.2015 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। अभियोजन विभाग से करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर विशाल यादव एवं पैरोकार म०है०का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर का० दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा
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