बिजली उपभोक्ताओं को फिर मिला मौका
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): एकमुश्त समाधान योजना-2024-25 के तहत पंजीकरण कराने के बावजूद बिजली के बकाया बिल का पूरा भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को विलंबित भुगतान अधिभार (सरचार्ज) से छूट का एक और मौका दिया गया है। 31 जुलाई तक एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने वाले बकाएदार बिजली उपभोक्ताओं को ही सरचार्ज से राहत मिलेगी।
पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की ओर से सभी डिस्काम के प्रबंध निदेशकों को सरचार्ज में छूट देने संबंधी आदेश भेजा गया है। इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 की एकमुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने वाले बकाएदार उपभोक्ताओं ने बड़ी संख्या में तय अवधि में पूरे बकाया बिल का भुगतान नहीं किया। उन्हें यह सुविधा दी गई है।
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