
दहेज हत्या के लालची को आठ साल का कारावास व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए दहेज हत्या के एक मामले में हत्यारोपी पति को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 6,000/- के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया है।हत्या अभियुक्त हापुड के मौहल्ला सुभाष नगर का सुभाष है।आरोप है कि सुभाष ने दहेज को लेकर पत्नी पर तेल छिड़क कर आग लगा दी जिससे पत्नी की मौत हो गई।अदालत ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद आरोपी सुभाष को दोषी पाया और आठ साल के कारावास व छह हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त सुभाष पुत्र जहारिया निवासी मौहल्ला सुभाषनगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ द्वारा अपनी पत्नी पर तेल छिडककर आग लगाकर हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 341/2020 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 22.10.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।
अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 6,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री एसएन वैभव पांडेय एवं पैरोकार म0का0 कंचन व कोर्ट मोहर्रिर का० दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा
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