
नाबालिग के किया दुष्कर्म,अदालत ने दी सजा
हापुड, सीमन(ehapurnews.com): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले मेें एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।
अशफाक पुत्र जफरू निवासी ग्राम सिरोधन थाना धौलाना जनपद हापुड़ द्वारा नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना धौलाना पर मु0अ0सं0 340/2021 धारा 363, 323, 376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 10.12.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया
मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 24.08.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय एडीजे स्पेशल / पॉक्सो एक्ट प्रथम हापुड़ द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
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