अंटी में चाकू मिलने पर अदालत ने किया दंडित
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त असद द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 113/2008 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढमुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि (21 दिवस) व 800/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी असद पुत्र कमाल खां निवासी ग्राम बदरखा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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