पशु क्रूरता का जुर्म इकबाल किया, न्यायालय से मिला दंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता एवं गौकशी के मामले में पांच अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने सजा सुनाई और अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्तगण जहांगीर, रहीश, महरूम व नईम द्वारा प्रतिबन्धित पशुओं का कटान करने की नियत से क्रूरतापूर्वक ट्रक में भरकर ले जाते समय पकड़े पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 61/2001 धारा 5/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 दिवस) एवं कुल 8,200/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधियों
1.जहांगीर पुत्र गफूर निवासी वहापुर थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद।
2.रहीश पुत्र हनीफ निवासी कुरी थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद।
3.महरूम पुत्र सुखा निवासी बादरपुर थाना मैनाढेर जनपद मुरादाबाद।
4.नईम पुत्र छोटे है।
इसके अतिरिक्त अभियुक्त शफीक के विरुद्ध थाना बहादुरगढ़ पर मु0अ0सं0 41/2001 व 42/2001 धारा 3/8 गौवध निवारण अधिनियम एवं 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,050/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी शफीक पुत्र जहीर अहमद निवासी बड़ी मस्जिद कस्बा व थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद है।
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