
कृषि भूमि में काटी कॉलोनी, यशस्वी कॉलोनाइजर पर 12.63 लाख का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के एडीएम न्यायालय ने जांच के बाद सुनवाई करते हुए कॉलोनाइजरों पर जुर्माना लगाया है। बताया जा रहा है कि जनपद में जमीनों की खरीद-फ्रॉख्त के दौरान स्टाम्प शुल्क बचाने के लिए संपत्तियों की वास्तविक स्थिति छुपाने के सात मामलों में 18.33 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
यह भी बता दें की यशस्वी कॉलोनाइजर पर तीन बैनामों में 12.63 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। जांच में सामने आया है कि कृषि भूमि को सामान्य कृषि भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री दर्शाइए गई जबकि आसपास गैर कृषि गतिविधियां संचालित थी। जुर्माने की कार्रवाई से अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।
जनपद हापुड़ के ग्राम सिरोधन में कॉलोनाइजर पर 12.63 लाख का जुर्माना लगा है। बताया जा रहा है कि गांव में 2,654 वर्ग मीटर जमीन का बैनामा 17 अक्टूबर 2025 को कराया गया। जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग पर थी और मौके पर कृषि कार्य के बजाए कॉलोनी के रूप में प्लाटिंग मिली जिसे कृषि भूमि दर्शाकर रजिस्ट्री कराई गई थी। यशस्वी कॉलोनाइजर पर 3,46,800 रुपए स्टांप शुल्क, 69,410 रुपए निबंधन शुल्क और ₹5000 अर्थदंड सहित 4,21,210 रुपए आरोपित किए गए। ग्राम सालापुर के साथ-साथ ग्राम शेखपुरा खिचड़ा में भी कृषि भूमि का बैनामा किया गया जबकि वहां व्यवसाय गतिविधियां मिली।
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