हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ निवासी राजेंद्र नाथ शर्मा पुत्र प्रेमनाथ शर्मा के खिलाफ मेरठ के खरखौदा थाने में मेरठ की कृषि विभाग की टीम ने मुकदमा दर्ज कराया है। राजेंद्र नाथ शर्मा की धीरखेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में गोंद पाउडर बनाने की फैक्ट्री है जहां नियमों को दरकिनार कर फैक्ट्री में सब्सिडी वाली यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा था जबकि औद्योगिक इकाइयों में टेक्निकल ग्रेड यूरिया का इस्तेमाल करने की इजाजत है। आपको बता दें कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया का बैग 2500 रु से 3000 रु के बीच का है जबकि अनुदानित यूरिया 266 रुपए में किसानों को मिलता है। ऐसे में किसानों के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे सब्सिडी वाले यूरिया को धीरखेड़ा की श्रीजी फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा था। बरामद यूरिया के कट्टों को कृषि विभाग ने कब्जे में लेकर सील कर दिया है। साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आपको बता दे कि किसानों को छूट पर मिलने वाले यूरिया का इस्तेमाल फैक्ट्री में गोंड का पाउडर बनाने में किया जा रहा था। ऐसा करना नियम विरुद्ध है। कृषि विभाग की टीम ने हाल ही में धीरखेड़ा की श्रीजी फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की थी जहां उसने फैक्ट्री से सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया के कट्टों को बरामद कर फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही फैक्ट्री पर सील लगा दी। आपको बता दें कि छापामार कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री मालिक राजेंद्र नाथ फरार हो गया था। कृषि विभाग तथा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
दिवाली के लिए होलसेल के दामों पर खरीदें उपहार: 9837477500

























