66.43 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में दो के खिलाफ मुकदमा

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने 66 लाख 43 हजार रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। राजेंद्र शर्मा निवासी शास्त्री नगर गाजियाबाद का कहना है कि गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर उसके साथ 66 लाख 43 हजार रुपए की धोखाधड़ी हुई है।
बता दें कि राजेंद्र शर्मा का आरोप है कि एटा निवासी महेंद्र प्रताप मां वैष्णो एचपी सर्विस सिखेड़ा रोड के प्रोपराइटर है जो कि गैस एजेंसी चला नहीं पा रहे हैं। ऐसे में राजेंद्र ने प्रोपराइटर से संपर्क साधा। राजेंद्र ने आरोप लगाया कि प्रोपराइटर ने प्रतिमाह 10 गाड़ी सिलेंडर विक्रय होने के फर्जी दस्तावेज दिखाए और उनसे 66 लाख 43 हजार रुपए का समझौता कर लिया। समझौते के बाद राजेंद्र ने महिंद्र को पैसे दे दिए लेकिन गैस एजेंसी नाम नहीं की। इसी बीच प्रोपराइटर पर आरोप है कि उसने मोदीनगर के चूड़ियाला गांव में रहने वाले बबलू को गोदाम पर अवैध तरीके से कार्य करने के लिए बैठा दिया। इसके बाद 22 सितंबर को बबलू गोदाम से सिलेंडर लेकर कहीं चला गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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