हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के सिम्भावली शुगर मिल पर बैंकों की देनदारी का निबटारा न होने पर न्यायालय ने प्रशासक नियुक्त किया। पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में ओरिएंटल बैंक) से वर्ष 2007 एवं 2012 में लिए गए 103 करोड़ रुपए का बैंक ऋण नहीं चुकाने के मामले में हाई कोर्ट की राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण इलाहाबाद पीठ ने सिंभावली शुगर्स लिमिटेड से मालिकाना हक छीन लिया हैं। अदालत ने मिल की प्रबंध कमेटी को भंग करने के साथ ही दिल्ली के सुंदर विहार निवासी सीए अनुराग गोयल को मिल का कंट्रोलर नियुक्त कर दिया हैं। सिंभावली शुगर ग्रुप की हापुड़ के ब्रजनाथपुर, सिंभावली और बहराइच के चिलवरिया में शुगर मिल हैं। चीनी मिल ने विभिन्न बैंकों से समय-समय पर ऋण लिया था। मौजूदा समय में मिल पर सात बैंकों का करीब 1400 करोड़ रुपए बकाया हैं। हापुड़ जिले की दोनों मिलों सिंभावली एवं उसकी दूसरी यूनिट ब्रजनाथपुर चीनी मिल पर पंजाब नेशनल बैंक की करीब 103 करोड़ की देनदारी हैं, जबकि इन दोनों मिल पर किसानों का भी 309 करोड़ रुपए बकाया हैं। ऋण का भुगतान न होने पर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ बैंक ने न्यायालय की शरण ली थी। गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक की करीब 103 करोड़ की देनदारी के मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। इसमें निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने मिल को बैंक का ऋण लौटाने का आदेश हैं। ऋण लौटाने की अवधि तक के लिए दोनों पक्षों की सहमति पर गोयल को कंट्रोलर नियुक्त कर दिया। सिंभावली चीनी मिल के सीजीएम करण सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद में ग्रुप की प्रबंध कमेटी को निलंबित कर दिया गया हैं। कंट्रोलर को जल्द कार्यभार सौंप दिया जाएगा।
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