हापुड़ सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ की अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायधीश श्वेता दिक्षित ने 16 साल की एक किशोरी के साथ रेप के मामले में आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष अभियोजक पोक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया मामला पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का है जहां एक अप्रैल साल 2018 को एक 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर दो आरोपी अपने साथ ले गए जिसे परिजनों ने देख लिया. किशोरी के परिजनों ने नाबालिक को तलाशने की काफी कोशिश की लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से सहायता मांगी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की जहां मंगलवार को अपर जिला जज विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने मंगलवार को आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. रेपिस्ट अफजाल को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 65000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, वहीं फिरोज को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं भूरी को धारा 363 के तहत एक वर्ष तथा 328 के तहत 4 वर्ष सश्रम कारावास तथा 15,000 के अर्थदंड से दंडित किया है.
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