अवैध मादक पदार्थ रखने का आरोपी दोषी करार, चार महीने कारावास की सजा

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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) ने अवैध मादक पदार्थ रखने के आरोपी को दोषी करार दिया और चार महीने के कारावास तथा चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने साल 2011 में दो लोगों को पकड़ा था। एक ने अपना नाम गयूर पुत्र आबिद ग्राम सिखेड़ा बताया। पुलिस ने आरोपी के पास से तीन किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। वहीं दूसरे आरोपी ने अपना नाम दिल्ला पुत्र जुम्मा निवासी ग्राम सिखेड़ा बताया जिससे पुलिस ने 2 किलो अवैध मादक पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां दोनों आरोपियों के मामले की सुनवाई अलग-अलग न्यायालय में चल रही थी। सुनवाई के दौरान गयूर को अदालत ने दोषी मानते हुए चार महीने के कारावास तथा चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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