👁 1 views Views
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ व तमंचा रखने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार दिया जिसे एक वर्ष पांच महीने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक आशीष कुमार ने बताया कि धौलाना पुलिस ने छज्जूपुर गांव के जंगलों से बुलंदशहर के अनूपशहर के मोरी गेट निवासी सुरेश पुत्र विजयपाल को गिरफ्तार किया था जिसके पास से डेढ़ सौ ग्राम अवैध मादक पदार्थ व एक तमंचा पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने दर्ज किया और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां न्यायालय ने आरोपी सुरेश को दोषी मानते हुए एक वर्ष पांच महीने की सजा सुनाई और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
BRIDAL MAKEUP पर 10% छूट, FREE JEWELLERY: 8218124225























