
नाबालिग के अपहरण और रेप के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):माननीय न्यायालय ने एक नाबालिगका अपहरण कर और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए अभियुक्तको दस वर्ष का सश्रम कारावास व बीस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले मेें एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त थाना पिलखुआ के गांव खेड़ा का कंछी उर्फ कुनाल है।पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
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