जीएसटी पंजीयन में अनिवार्य किया गया आधार प्रमाणीकरण
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): दूसरे का आधार लगाकर अब कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से जीएसटी पंजीयन नहीं करा सकेगा। पंजीयन में बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरे के नाम पर पंजीयन कराकर जीएसटी चोरी किए जाने संबंधित मामलों को रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके लिए सभी जिलों में जीएसटी सुविधा केंद्र खोले गए हैं। इन केंद्रों से आधार प्रमाणीकरण का कार्य शुरू किया गया है। गौरतलब है कि जब तक सिर्फ वैट था पंजीयन में बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था थी। जून 2017 में जीएसटी लागू होने पर यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद दूसरे का आधार लगाकर पंजीयन कराकर कुछ लोग जीएसटी चोरी करने लगे थे। राज्य कर विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पंजीयन में बायोमीट्रिक फिर से अनिवार्य कर दिए जाने से अब किसी भी प्रकार से टैक्स से संबंधित धोखाधड़ी कोई नहीं कर सकेगा। राज्य कर आयुक्त नितिन बंसल के मुताबिक, अप्रैल माह में सभी जिलों में बायोमीट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया लागू की गई है। जिलों में जीएसटी सुविधा केंद्रों का 14 अप्रैल से संचालन शुरू करा दिया गया है। केंद्रों पर व्यापारी स्वयं दस्तावेजों के साथ पहुंचकर बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण कराएंगे तभी पंजीयन होगा।
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