बंदी के आदेश के बावजूद भी चल रहे ईंट-भट्टे पर लगा 6,250 रु प्रतिदिन का जुर्माना

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बंदी के आदेश के बावजूद भी चल रहे ईंट-भट्टे पर लगा 6,250 रु प्रतिदिन का जुर्माना

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर क्षेत्र के गांव सुखदेव पुर में अवैध रूप से चल रही ईंट-भट्टे का संचालन करने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संचालक पर 6,250 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया है। इस भट्टे को वर्ष 2023 में बंद करने के आदेश दिए गए थे लेकिन उसके बावजूद भी ईंटों का उत्पादन किया जा रहा था जिसके चलते कार्रवाई की गई है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कि सहायक अभियंता विपुल कुमार ने बताया कि संपूर्ण समाधान दिवस में की गई शिकायत का संज्ञान लिया गया। टीम ने 24 जून को मौके पर निरीक्षण किया जहां अनियमितता मिली। निरीक्षण के दौरान 25,000 कच्ची ईंटों का उत्पादन, ग्रेड चैंबर को तोड़कर पुराने स्थल से हटाकर बराबर में चक रोड पर दूसरे खेत में बनाना, चैंबर ग्रेड को चिमनी से चकरोड के नीचे से पाइपलाइन के द्वारा जोड़ा जाना। खसरा नंबर 106 पर स्थापना व संचालन के लिए कोई अनुमति प्राप्त नहीं होना मिला जिसके बाद 20 मार्च 2023 को बंदी के आदेश दिए थे जो वर्तमान में भी प्रभावित है। इसके बाद भी ईंट भट्टे का संचालन मिला। ईंट भट्टे का संचालन नियम विरुद्ध होने के चलते 6,250 रुपए प्रतिदिन की दर से पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की कार्रवाई की गई है।

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