
रेलवे स्टेशन या ट्रेन में भीख मांगने पर लगेगा 2,000 का जुर्माना
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बिना टिकट पकड़े जाने पर रेलवे ₹500 का जुर्माना लगाएगी। भारतीय रेलवे ने 20 जून से संशोधित दंड प्रावधान लागू कर दिए हैं। बिना टिकट धूम्रपान, भीख मांगने और महिला कोच में घुसने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब बिना टिकट प्लेटफार्म पर घूमने या ट्रेन में सफर करते पकड़े जाने पर ढाई सौ की जगह ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे के नाम पर टिकट बुक या ट्रांसफर टिकट पर यात्रा करने पर भी टिकट जब्त होकर ₹500 नगद जुर्माना देना होगा। बिना अनुमति फेरी लगाने पर या ट्रेन में भीख मांगने पर ₹2000 का जुर्माना लगेगा। धूम्रपान करने पर भी 2,000 पर अर्थदंड देना होगा जो पहले के मुकाबले 10 गुना है। शराबी के नशे की हालत में स्टेशन पर या ट्रेन में मिलने पर ₹1000 जुर्माना वसूला जाएगा।
VIKAS GLOBAL SCHOOL || ADMISSION OPEN: NURSERY TO IX & XI : 8710848586, 8710868788
























