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मादक पदार्थ के धंधेबाज को तीन साल का कारावास व दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने पुलिस की प्रभावी पैरवी करते हुए मादक पदार्थ के एक धंधेबाज को न्यायालय ने तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।आरोपी हापुड के मौहल्ला मुजफ्फर पुरा का बिट्टू है।
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