हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने नाबालिका का अपहरण कर धमकी देने के मामले में दो आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया और दोनों पर 12-12 हजार रुपए का जुर्माना लगाकर चार वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोकअभियोजक (पॉक्सो) हरेंद्र त्यागी ने बताया कि मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र का है जहां 10 मार्च वर्ष 2016 को हसरत उर्फ पोटन पुत्र वकील तथा रहीस पुत्र शब्बीर निवासीगण धौलाना गांव के ही एक व्यक्ति के घर पहुंचे और मौका देखकर उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। किशोरी का पिता जब घर पहुंचा तो उसे तलाशने की काफी कोशिश की। दो दिन तक सफलता हाथ नहीं लगी। इसी बीच गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि दो दिन पहले हसरत और रहीस किशोरी को नहर की ओर ले जा रहे थे। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की।
मामले की सुनवाई न्यायालय में पहुंची जहां अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ श्वेता दीक्षित ने हसरत तथा रहीस को दोषी मानते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास तथा 12-12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों पर धारा 363, 366 ए, 506 (2), 354 तथा 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।





























