हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने तथा उसकी गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को सोमवार को दोषी करार दिया। दोषी को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास तथा 17,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
दरअसल जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी नाबालिगा चार मार्च साल 2019 को खेतों पर गई हुई थी कि तभी के साथ गांव के ही रहने वाले भगतराम पुत्र कल्याण सिंह ने छेड़खानी की। नाबालिग द्वारा छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी आग बबूला हो उठा और उसने नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी। तहरीर के आधार पर गढ़ कोतवाली पुलिस ने धारा 302, 354 तथा 7/8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो हापुड़ ने आरोपी को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास तथा 17,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

























