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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के पिलखुवा में संचालित एक डेयरी संचालक को एसीजेएम कोर्ट ने दूध में मिलावट करने पर छह महीने का कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जिला बनने के बाद मिलावट खोर के खिलाफ यह पहली कार्रवाई है.
बता दें कि 16 साल पहले साल 2006 में पिलखुवा नगर में एक डेयरी संचालक उम्मेद पुत्र खचेडू से दूध का नमूना लिया गया था जो जांच में फेल हो गया था. सैंपल फेल होने के बाद मामले की जांच एसीजेएम कोर्ट में शुरू हुई जहां आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे छह महीने का कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
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