हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज विशेष न्यायधीश पोक्सो एक्ट हापुड़ न्यायधीश श्वेता दीक्षित ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को सात साल सश्रम कारावास और 27000 का अर्थदंड लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पोक्सो हरेंद्र कु्मार त्यागी ने बताया कि मामला साल 2016 का है जब नाबालिग पीड़िता के पिता ने देहात थाने में तहरीर देते हुए नाबालिग पुत्री को इंसाफ दिलाने की मांग की। पीड़िता के पिता ने मोहल्ले के ही रहने वाले मुस्तकीम पुत्र पप्पू पर आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बेटी को बहला फुसला लिया और उसकी गैर मौजूदगी में घर से ले गया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो नाबालिग को बरामद कर उसका मेडिकल कराया। मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई जहां सुनवाई के दौरान न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल सश्रम कारावास और 27000 का अर्थदंड लगाया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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