हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की रेलवे रोड पर स्थित आलू वालों की कोठी के मुख्य द्वार के पास नियमों को ताक पर रखकर एक व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा है जहां सोमवार की देर शाम हापुड़ सदर एसडीएम दिग्विजय सिंह पुलिस बल व पटवारी अमरपाल और अन्य कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ पहुंचे और संपत्ति स्वामी से जरूरी कागजात मांगे। टीम को देखकर निर्माणधीन इमारत के स्वामी के पसीने छूट गए। इस दौरान एसडीएम ने नक्शे के साथ-साथ जरुरी दस्तावेज भी मांगे है और जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। भूस्वामी की चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं।
पर्यावरण मंत्रालय के नियमों की अनदेखी:
बता दें कि हापुड़ की रेलवे रोड पर बनाई जा रही इस इमारत में कई तरह की लापरवाहियां बरती जा रही है जहां सड़क पर खुले में निर्माण सामग्री को रखकर पर्यावरण मंत्रालय के नियमों को अंदेखा किया जा रहा है। बता दें कि पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार जिस दौरान किसी भवन का निर्माण होता है तो प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से निर्माण सामग्री और निर्माणधीन इमारत को ढका जाता है लेकिन सोमवार की यह ताजा तस्वीर सड़क पर खुले में रखे निर्माण सामग्री को दर्शा रही है और लापरवाही उजागर कर रही है। हरा पर्दी भी यहां कुछ दिन पूर्व ही डाला गया है। इससे पहले बिना हरे पर्दे के ही निर्माण किया जा रहा था।
एचपीडीए को ही मानते हैं सर्वेसर्वा:
आज की तारीख में जब भी इमारत का निर्माण शुरु किया जाता है जो सभी एचपीडीए को ही सर्वेसर्वा: मानते हैं। अन्य विभागों को दरकिनार कर यह लोग सिर्फ एचपीडीए के अधिकारियों को ही पूजते हैं। ऐसे में नक्शा तो पास कराया जाता है लेकिन उसके अनुसार इमारत का निर्माण शायद ही कोई करता हो।
बेखौंफ कर किया अतिक्रमण:
वैसे तो अतिक्रमण के खिलाफ शासन एकदम सख्त है लेकिन यहां सड़क पर निर्माण सामग्री रखकर अतिक्रमण किया जा रहा है जो एक और लापरवाही उजागर करता है।
लैंडयूज परिवर्तन का भी है एक नियम:
हापुड़ की रेलवे रोड पर स्थित यह इमारत एक आवासीय भवन की भूमि पर बनाई जा रही है। ऐसे में लैंडूज परिवर्तन बेहद जरुरी है जहां आवासीय भूमि पर व्यावसायिक भवन बनाने के लिए टैक्स दिया जाता है।
फायर, बिजली व अन्य विभाग के भी हैं कड़े नियम:
व्यवसायिक भवन का निर्माण करने के दौरान कई विभागों के कड़े नियम हैं। जैसे पार्किंग की व्यवस्था, विद्युत विभाग द्वारा अस्थायी कर्मशियल कनेक्शन लेना जो सिर्फ छह माह की अवधि के लिए मान्य होता है जिसके पश्चात उसे पुन: रिन्यू कराना होता है। आग की स्थिति में किस तरह उससे निपटा जाए इसके लिए निर्माणधीन इमारत को बनाने के दौरान फायर विभाग के नियमों का भी पालन करना होता है।
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