हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : एक बैंक उपभोक्ता के खाते से गलत तरीके से 20 हजार निकलने के बाद कोई कार्रवाई न करने की दिशा में पीड़ित उपभोक्ताओं ने न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का दरवाजा खटखटाया है जहां न्यायालय ने ब्याज के साथ बैंक को बीस हजार रुपए लौटाने के आदेश दिए हैं.
इसके बाद उपभोक्ता ने राहत की सांस ली है. बता दें कि हापुड़ की मीनाक्षी रोड पर स्थित मोहल्ला मोरपुरा निवासी अशोक कुमार का कहना है कि उनके बैंक के खाते से बीस हजार रुपए की धनराशि गलत तरीके से निकाली जिसके बाद उपभोक्ता ने न्यायालय में गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में स्थित बैंक के सहायक, महाप्रबंधक और नोएडा के सेक्टर 62 स्थित बैंक के उप महाप्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था जिसके बाद न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक को बीस हजार रुपए ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है.
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