हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : राशन कार्ड के निरस्तीकरण व अपात्र लोगों द्वारा राशन कार्ड समर्पण किए जाने को लेकर फैल रही भ्रम की स्थिति पर जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी मेधा रुपम ने कहा है कि वर्तमान में राशन कार्ड सत्यापन/ निरस्तीकरण हेतु स्वयं समर्पण करने वाले कार्ड धारकों से किसी प्रकार वसूली तथा दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि राशन कार्ड निर्गमन, निरस्तीकरण, एवं संशोधन इत्यादि हेतु ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी, नगरीय क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी को नामित किया गया है। पात्र गृहस्थी राशन कार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बंध 07 अक्टूबर-2014 के शासनादेश के अनुसार निर्धारित एक्सक्यूजन क्राईटेरिया के आधार पर तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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