हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : कोरोना के मामलो को देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों, जुलूस से जुड़ी कुछ गाइडलाइंस जारी की है जिसमें रैलियों में रियायत दी गई है तो वहीं जुलूस निकालने पर पाबंदी को जारी रखा गया है.
अब खुले मैदान पर चुनावी सभा के आयोजन में मैदान की कुल क्षमता का 30% और बंद आयोजन स्थल यानी सभागार आदि की कुल क्षमता के 50% लोगों की जुटान के साथ चुनावी सभा हो सकेगी अथवा इन दोनों तरह की चुनावी सभा में कोरोना नियमों का पालन करते हुए इससे कम लोगों की जुटान की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी दे सकते हैं.
वहीं घर-घर जाकर जनसंपर्क करने वाले प्रचारक दल में 20 लोगों की संख्या ही रहेगी जिन्हें कोरोना नियमों का पालन करना होगा. इसमें सुरक्षाकर्मी की गिनती नहीं होगी.
इन पर रहेगी पाबंदी:
चुनाव आयोग ने फिलहाल रोड शो, पद यात्रा वाहन रैली और चुनावी जुलूस पर पाबंदी को जारी रखा है. रात 8:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक सभी तरह के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा.
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