हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ के आरटीओ प्रशासन अजीत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद हापुड़ के 590 वाहनों का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन वाहनों में 260 दुपहिया वाहन, 279 पेट्रोल चलित वाहन और 51 डीजल चलित वाहन पहिया वाहन शामिल है। ऐसे सभी वाहनों की सूची परिवहन दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। यह सभी वे वाहन है जो पंजीयन तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। एनजीटी के अनुसार 15 साल पुराने पेट्रोल में 10 साल पुराने वाहनों से वायु प्रदूषण फैलता है जिस कारण दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में इन वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-54 के अंतर्गत यह व्यवस्था निहित है, कि किसी वाहन के पंजीयन का निलंबन लगातार 6 माह तक रहने की स्थिति में वाहन का पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। यदि पंजीयन निलंबित की गई कोई वाहन अस्तित्व में हो, और संचालन योग्य हो, तो 6 माह के अंदर पंजीयन अधिकारी हापुड़ के समक्ष प्रत्यावेदन देकर तथा वाहन प्रस्तुत कर पंजीयन निलंबन को समाप्त करा ले, साथ ही पुनः पंजीयन/ एन.ओ.सी प्राप्त कर अपने वाहन को अन्यत्र जनपद (जिन जनपदों में माननीय एनजीटी का आदेश प्रभावी नहीं है) मैं ले जाएं, अन्यथा उक्त समय अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात अपनी वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित वाहन स्वामी को होगा।
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