
धौलाना: UPSIDC में कमर्शियल प्लाट की रजिस्ट्री में ब्याज के साथ 2.21 लाख स्टाम्प शुल्क वसूली के आदेश
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के धौलाना के यूपीएसआईडीसी में कमर्शियल प्लाट की रजिस्ट्री में धौलाना उपनिबंधक कार्यालय में कम स्टाम्प शुल्क जमा करने का मामला सामने आया है जिसके बाद खरीदार पक्ष से 2 लाख 21 हजार 800 की वसूली का आदेश दिया गया है। इस राशि पर 20 जुलाई 2024 से वसूली की तिथि तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज भी देना होगा।
जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थित 450 वर्ग गज के प्लाट का हस्तांतरण 1.02 करोड रुपए की घोषित कीमत पर किया गया था जिस पर 7.20 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क अदा किया गया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की निरीक्षण रिपोर्ट में संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य 1.30 करोड रुपए आँका गया। निरीक्षण में प्लॉट पर आरसीसी निर्माण, गाटर पटिया और बाउंड्री वॉल भी मिली थी। इस मूल्यांकन के अनुसार 9.13 लाख रुपए स्टांप शुल्क और 1.30 लाख रुपए निबंधन शुल्क देय था। जांच में 1.93 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क और 27 हजार 800 रुपए निबंधन शुल्क की कमी पाई गई। AIG स्टांप सुनीता वाजपेई ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद खरीदार पक्ष कई बार अनुउपस्थित रहा। बाद में अधिकृत प्रतिनिधि धौलाना निवासी मोहम्मद बिलाल न्यायालय में उपस्थित होकर कमी स्टाम्प शुल्क जमा करने का प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने अर्थ दंड से राहत की मांग की लेकिन स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। अब 221800 की वसूली और कमी स्टाम्प शुल्क पर ब्याज वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।
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