
15 लाख के चेक बाउंस के मामले में एक साल के साधारण कारावास व ढाई लाख से अर्थदंड से दंडित
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वितीय v न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 17.50 लाख रुपए के अर्थ दंड और एक साल के साधारण कारावास से दंडित किया है।
हापुड़ के न्यू शिवपुरी के रहने वाले वादी के अधिवक्ता अंकित अग्रवाल ने बताया कि मोहल्ला लज्जापुरी निवासी मनीष कुमार ने न्यायालय में परिवार दाखिल किया था और बताया कि आरोपी फैजान इंटर कॉलेज में लिपिक के पद से सेवानिवृत हुए इकराम अली से उसकी जान पहचान थी। आरोपी ने पीड़ित को बताया कि वह लिपिक के पद पर उसकी नौकरी लगवा देगा। इसके बाद आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर 15 लाख लिए और नौकरी नहीं लगवाई। काफी समय बीतने के बाद जब सख्ती से तकादा किया तो आरोपी ने 15 लाख रुपए का चेक दे दिया जो बाउंस हो गया इसके बाद अदालत ने सुनवाई करते हुए इकराम अली के खिलाफ दोष सिद्ध करते हुए 15 लाख रुपए के चेक पर 16.66% धनराशि ढाई लाख रुपए कुल मिलाकर 17. 50 लाख और 1 साल के अर्थ दंड से दंडित किया।
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